संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को मिली जमानत, जानें अब आगे क्या होगा?
400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को जमानत दे दी है.
आज इस मामले में न्यायाधीश जगदीप सिंह ने सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर पूज्य गुरू जी को जमानत दी। इस केस में डॉ. एमपी सिंह को भी जमानत दे दी गई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से एडवोकेट तनवीर अहमद मीर व ध्रुव गुप्ता पेश हुए।
आज इस मामले में न्यायाधीश जगदीप सिंह ने सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर पूज्य गुरू जी को जमानत दी। इस केस में डॉ. एमपी सिंह को भी जमानत दे दी गई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से एडवोकेट तनवीर अहमद मीर व ध्रुव गुप्ता पेश हुए।

कड़ी की गई डॉ. संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान (Saint Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan) की सुरक्षा, मिलने से पहले जेल सुपरिटेंडेंट की भी होगी चेकिंग
400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डॉ. संत राम रहीम सिंह जी इंसान को जमानत दे दी है. हालांकि साध्वियों के यौन शोषण मामले में Saint Gurmeet Ram Rahim 20 साल की सजा भुगत रहा है, जिसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगें. बता दें कि इस मामले में राम रहीम ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका लगाई थी.
इससे पहले अगस्त महीने में सीबीआई अदालत ने इस मामले में राम रहीम की याचिका खारिज कर दी थी. विशेष सीबीआई जज जगदीप सिंह की कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है. इस मामले में अन्य आरोपी डॉ पंकज गर्ग को भी जमानत मिल गई है. वहीं इस मामले में डॉ महिंदर इंसा को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है.
बता दें कि Saint Gurmeet Ram Rahim जी इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.
उधर डेरा श्रद्धालुओं ने अदालत के फैसले पर अपनी संतुष्टी व्यक्त की एवं कहा कि पूज्य गुरू जी के खिलाफ दर्ज किए गए उक्त मुकदमे बेबुनियाद हैं और एक दिन सच की जीत अवश्य होगी।
आगे से आगे सभी शेयर करें जी
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